आरबीआई एफडी नियम: फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) निवेश का सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद तरीका माना जाता है। यह उन निवेशकों के लिए खास होता है जो गारंटीड रिटर्न चाहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) समय-समय पर FD से जुड़े नियमों में बदलाव करता है ताकि निवेशकों को ज्यादा लाभ मिल सके। हाल ही में, आरबीआई एफडी नियम में बदलाव किया गया है, जिससे निवेशकों को अधिक लचीलापन और सुरक्षा मिलेगी। आइए जानते हैं कि इन बदलावों से आपको क्या फायदा होगा।
RBI FD Rules क्या है?
RBI के नए नियमों के अनुसार, अब 1 करोड़ रुपये तक की फिक्स्ड डिपॉजिट पर समय से पहले निकासी की सुविधा मिल सकेगी। पहले यह सीमा 15 लाख रुपये थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस बदलाव से उन निवेशकों को फायदा होगा, जिन्हें अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है और वे अपनी FD को समय से पहले तोड़ना चाहते हैं।
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दो प्रकार की FD स्कीम
बैंकों द्वारा दो प्रकार की फिक्स्ड डिपॉजिट योजनाएं ऑफर की जाती हैं:
- कॉलबल एफडी (कॉल करने योग्य एफडी): इस प्रकार की FD में निवेशक समय से पहले अपनी FD को तोड़ सकते हैंहालांकि बैंक कुछ चार्ज या पेनल्टी वसूल सकता है।
- नॉन-कॉलबल FD (Non-Callable FD): इस FD में निवेशक समय से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। हालांकि, इसमें ब्याज दर अधिक होती है क्योंकि पैसा एक निश्चित समय के लिए लॉक हो जाता है।
RBI के नए नियमों के अनुसार, नॉन-कॉलबल FD में पहले 15 लाख रुपये की न्यूनतम निकासी सीमा थी, जिसे अब बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
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FD पर इनकम टैक्स और नए नियम
FD पर मिलने वाले ब्याज पर इनकम टैक्स लागू होता है। यदि एक वित्तीय वर्ष में ब्याज की कुल राशि 40,000 रुपये (वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये) से अधिक होती हैतो TDS (Tax Deducted at Source) काटा जाता है। हालांकि, यदि निवेशक फॉर्म 15G/15H भरते हैं, तो उन्हें इस कटौती से छूट मिल सकती है।
पूछे जाने वाले प्रश्न
1. क्या FD समय से पहले तोड़ी जा सकती है?
हाँ, कॉल करने योग्य एफडी में यह सुविधा होती है, लेकिन बैंक पेनल्टी वसूल सकता है। नए नियमों के तहत अब 1 करोड़ रुपये तक की FD पर समय से पहले निकासी की अनुमति दी गई है।
2. क्या सभी बैंक इन नए नियमों का पालन करेंगे?
हाँ, यह नियम सभी कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक पर लागू होंगे।
3. क्या यह नियम NRE/NRO डिपॉजिट पर लागू होंगे?
हाँ, RBI के नए निर्देशों के अनुसार, यह बदलाव NRE/NRO फिक्स्ड डिपॉजिट पर भी लागू होगा।
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