Driving License Kaise Banaye Online 2025 in Hindi: ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाए? – ashokaonlinecenter.in


Driving License Kaise Banaye 2025: दोस्तों, जैसा की आप सभी को पता होगा की किसी भी राजमार्ग या अन्य सड़क पर वाहन चलाने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत में ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ऐसे में वाहन चलाने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) होना जरूरी है। जिसकी मदद से आप अपने वाहन को बिना रुके कहीं भी ले जा सकते हैं और चला सकते हैं।

आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम जानेंगे कि अगर आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आप Driving License Kaise Banaye सकते हैं? ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क कितना है? और ड्राइविंग टेस्ट करने के बाद हम ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाते हैं।

Type of Posts सरकारी योजना/ Govt Scheme
Name of Certificated Driving Licence (ड्राइविंग लाइसेंस)
Name of Department MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS
Application Fee (Learning Licence) Rs. 790 (For Two & Four Wheeler)
Application Fee (Driving Licence) Rs. 2,350 (For Two & Four Wheeler)
Mode of Application Online
Official Website sarathi.parivahan.gov.in

Driving License Kya Hai भारत में ड्राइविंग लाइसेंस एक आधिकारिक दस्तावेज़ है जो इसके धारक को राजमार्गों और कुछ अन्य सड़कों पर विभिन्न प्रकार के मोटर वाहन चलाने के लिए अधिकृत करता है, जहाँ जनता की पहुँच है, विभिन्न भारतीय राज्यों में, उन्हें क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण/कार्यालयों (RTA/RTO) द्वारा प्रशासित किया जाता है, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में परिभाषित किसी भी राजमार्ग या अन्य सड़क पर वाहन चलाता है।

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ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। तभी आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। हम जानेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क क्या है? और ड्राइविंग टेस्ट करने के बाद हमें ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिलता है। इसकी जानकारी आपको इस पोस्ट के माध्यम से दी जाएगी। साथ ही आवेदन करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का महत्वपूर्ण लिंक भी दिया गया है I

लर्निंग लाइसेंस एक अस्थायी दस्तावेज है, जो वाहन चलाने का अभ्यास करने के लिए जारी किया जाता है। यह उन व्यक्तियों के लिए होता है, जो वाहन चलाना सीख रहे हैं। लर्निंग लाइसेंस की एक निश्चित समयसीमा होती है, जिसके भीतर आपको ड्राइविंग टेस्ट देकर स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है।

  1. कानूनी आवश्यकता: भारत में सार्वजनिक सड़कों पर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करता है कि आप वाहन चलाने के सभी नियमों का पालन करने में सक्षम हैं।
  2. सुरक्षा की गारंटी: केवल प्रशिक्षित और योग्य व्यक्तियों को ही सड़कों पर वाहन चलाने की अनुमति मिलती है। इससे दुर्घटनाओं की संख्या कम होती है और यातायात प्रणाली सुरक्षित रहती है।
  3. पहचान पत्र का विकल्प: ड्राइविंग लाइसेंस एक मान्य पहचान पत्र है, जिसे विभिन्न सरकारी और निजी कार्यों में उपयोग किया जा सकता है।
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  1. आयु सीमा:
  • बिना गियर वाले दोपहिया वाहन के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष।
  • गियर वाले दोपहिया वाहन और कार के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष।
  • वाणिज्यिक वाहनों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष।
  1. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य: आवेदक शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। यदि कोई गंभीर बीमारी हो, तो ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाता।
  2. शैक्षिक योग्यता: अधिकांश राज्यों में न्यूनतम 10वीं पास होना आवश्यक है, हालांकि कुछ स्थानों पर यह अनिवार्यता नहीं है।
  3. अन्य आवश्यकताएं:
  • वैध लर्निंग लाइसेंस।
  • चिकित्सा प्रमाणपत्र (फॉर्म 1A)।
  • भारतीय नागरिकता का प्रमाण।
  1. आयु और पते का प्रमाण: आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट।
  2. चिकित्सा प्रमाणपत्र (फॉर्म 1A)।
  3. पासपोर्ट साइज फोटो।
  4. ब्लड ग्रुप की जानकारी।
  5. लर्निंग लाइसेंस की प्रति।
  • लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
  • दिए गए Apply For Learning License के बटन पर क्लीक करे I
  • अब Submit के बटन पर क्लीक करे और मांगे गए सभी जानकरी स्टेप बाय स्टेप भरे I
  • जैसे की आवेदक नाम, पता, मोबाइल नंबर, व्हीकल क्लास (अगर आप मोटर साइकिल और कार यानि की फॉर वहीलर का बनाना चाहते है तो आपको MCWG LMV क्लास सेलेक्ट करना होगा. ठीक वैसे ही आप जो भी व्हीकल का बनवाना चाहते है उस व्हीकल का क्लास सेलेक्ट कर सकते है.
  • अब मांगे गए सभी डाक्यूमेंट्स का फोटो कॉपी के साथ आवेदक का फोटो और सिग्नेचर अपलोड करे
  • अब आपके द्वारा सेलेक्ट किये गए Vehicle Class के अनुसार मांगे गए पेमेंट को ऑनलाइन भुगतान करे
  • लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने के बाद आपको दिए गए एप्लीकेशन हार्ड कॉपी के साथ अपलोड किये गए सभी डाक्यूमेंट्स को लेकर अपने जिला के आरटीओ ऑफिस जाना होता है. जहां डाक्पयूमेंट्रस वेरीफाई किया जाता है.
  • डाक्यूमेंट्स वेरीफाई करके आपको एक fee Receipt दिया जाता है. जिसमे माध्यम से आपसे ट्रैफिक सिंगल और नियम की जानकरी से सम्बंधित कंप्यूटर के द्वारा exam होता है.
  • उसके बाद आपके द्वारा अप्लाई किये गए व्हीकल्स की ड्राइविंग टेस्ट ली जाती है. अगर आपके जिले में आटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट की सुविधा होगी तो आटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट देना होगा. आटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट सुविधा उपलब्ध न होने के स्थिति में मेनुअल ड्राइविंग टेस्ट देना होगा.
  • कंप्यूटर exam और ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद आपको DTO ऑफिस से लर्निंग लाइसेंस जारी करके दिया जाता है.जिसे आप चाहे तो ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते है. लर्निंग लाइसेंस का वैधता 6 महिना का होता है.
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  • दिए गए लर्निंग लाइसेंस से आपको 6 महिना के अन्दर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है. उसके बाद फिर आपको DTO ऑफिस फिर से जाना होता है.
  • अब दिए गए Apply For Driving License के बटन पर क्लीक कर और और आपना स्टेट को सेलेक्ट करे.
  • अब दिए Submit के बटन पर क्लीक कर मांगे गए आवेदक का लर्निंग लाइसेंस नंबर के साथ DOB जन्म तिथि डाले और सबमिट के बटन पर क्लीक कर
  • आपके सामने आवेदक का सभी जानकरी आ जायेगा. अब ड्राइविंग लाइसेंस हेतु मांगे गए सभी जानकरी को भर कर एप्लीकेशन fee का भुगतान करे
  • फिर से दिए गए Receipt को लेकर अपने जिले के RTO ऑफिस जाये
  • उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस जारी करके आपके द्वारा दिए गए एड्रेस पर पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेज दिया जाता है.
  • ड्राइविंग लाइसेंस LMV MCWG का वैधता 20 सालो का होता है. बीस साल बाद फिर से ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल करना पड़ता है.

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Ashok Nayak

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