Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025: महिलाओं को 25,000 रुपये की सहायता, जानें लाभ और प्रक्रिया – ashokaonlinecenter.in


Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025: बिहार के मुस्लिम परित्यकता / तलाकशुदा महिला निवासियों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है जिसका नाम बिहार महिला सहायता योजना है आपको बता दे की बिहार सरकार महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक यह महत्वपूर्ण योजना है 

तो अगर आप भी बिहार के मुस्लिम परित्यकता / तलाकशुदा महिला के श्रेणी में आती है तो आप इस योजना का लाभ ले सकती है इसके तहत आपको लाभ कैसे और कितना मिलेगा , आवेदन कैसे करना है इसके साथ इस योजना से जुडी सभी जानकारी आपको विस्तार से बताई गई है.

Type of post Sarkari yojana / सरकारी योजना
Scheme Name बिहार महिला सहायता योजना
Name of Department अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 
Toll Free Number 18003456123
Scheme Benefits 25,000 रुपये की सहायता
Mode of Application Offline

मुस्लिम समुदाय की सभी परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं का हार्दिक स्वागत करते हुए हम इस लेख की सहायता से आपको बिहार सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी एवं कल्याणकारी योजना यानी बिहार महिला सहायता योजना 2025 के बारे में बताना चाहते हैं जिसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।

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इस योजना का लाभ केवल वे महिलाएं प्राप्त कर सकती हैं, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करती हैं:

  • तलाकशुदा महिला: महिला को कानूनी रूप से तलाकशुदा होना चाहिए।
  • पति द्वारा परित्यक्त: महिला को कम से कम दो वर्षों से उनके पति द्वारा छोड़ा गया हो।
  • पति का अपंग होना: यदि पति शारीरिक रूप से पूरी तरह अपंग हो।
  • आयु सीमा और आय मानदंड: महिला की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो और उसकी वार्षिक आय 4 लाख रुपये से कम हो।
  • अन्य पात्रता: विधवा या मोसमात महिलाएं इस योजना की पात्र नहीं हैं।

आपको बता दें कि,  बिहार महिला सहायता योजना 2025 के तहत मुस्लिम परित्यकता / तलाकशुदा महिलाओं को इस योजना के तहत एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि उनका सामाजिक – आर्थिक विकास हो सकें और वे आत्मनिर्भर बन सकें,

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साथ ही साथ आपको बताते चलें कि, पहले इस योजना के तहत पूरे ₹ 10,000 रुपयो की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी जिसे सरकार द्धारा बढ़ाते हुए पूरे ₹ 25,000 रुपय कर दिया गया है ताकि महिलाओं की आर्थिक स्थिति मे आशाजनक सुधार हो सकेें और

अन्त में, इस योजना की मदद से सभी लाभार्थी महिलायें अपना सतत व सर्वागिंन विकासा सुनिश्चित कर सकते है आदि।

घोषणा पत्र

  • आवेदक महिला द्वारा स्थानीय दो गवाहों के समक्ष प्रस्तुत।
  • गवाहों का नाम, पता, और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से अंकित।

अनुशंसा पत्र / प्रमाण पत्र

  • परित्यकता/तलाकशुदा होने का प्रमाण निम्न में से किसी एक द्वारा:
    • मुखिया, सरपंच, नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत के वार्ड के निर्वाचित प्रतिनिधि।
    • प्रखंड प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य, विधान मंडल सदस्य, सांसद।
  • विस्तृत जानकारी हेतु नोटिफिकेशन पढ़ें।
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आयु प्रमाण पत्र

  • आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • प्रमाण हेतु निम्न दस्तावेज:
    • जन्म प्रमाण पत्र।
    • मैट्रिक/समकक्ष प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि हो।
    • मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट।
    • कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा जारी शपथ पत्र।

आय प्रमाण पत्र

  • सालाना आय ₹4,00,000 से कम होने का प्रमाण।
  • अंचलाधिकारी द्वारा जारी।

पति के मानसिक अपंगता का प्रमाण पत्र

  • जिला सिविल सर्जन द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ

  • आवेदन पत्र में स्थान पर चिपकाने के लिए।
  • फोटो स्वंय अभिप्रमाणित हो।

इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन है। इच्छुक महिलाएं निम्न चरणों का पालन कर आवेदन कर सकती हैं:

  • आवेदन पत्र प्राप्त करें: सबसे पहले आवेदिका को अपने जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन पत्र भरें: सभी जरूरी जानकारियों को सही-सही भरें।
  • दस्तावेज जमा करें: आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज (जैसे पहचान पत्र, तलाक के दस्तावेज, बैंक पासबुक की प्रतिलिपि, आय प्रमाण पत्र, आदि) संलग्न करें।
  • जमा करें: सभी दस्तावेजों के साथ भरा हुआ आवेदन पत्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा करें।

आवेदन जमा करने के बाद संबंधित विभाग द्वारा सभी दस्तावेजों तथा जानकारी की जांच की जाएगी। यदि आवेदिका पात्र पाई जाती है, तो उसे स्वीकृत सहायता राशि सीधे उसके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। यह राशि RTGS या DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से दी जाती है।

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Ashok Nayak

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